सरकारी और ग्राम सभा की जमीन के मुकदमों की सुनवाई अब 3 सदस्यीय पीठ करेगी — जानिए आप पर क्या असर

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प्रतापगढ़। जमीन के मुकदमों में सालों-साल तारीख पर तारीख झेल रहे लोगों के लिए काम की खबर है। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन में एक बड़ा बदलाव लागू किया गया है — अब सरकारी भूमि, ग्राम सभा की जमीन, आरक्षित श्रेणी की भूमि और नजूल संपत्ति से जुड़े सभी वादों की सुनवाई तीन सदस्यीय विशेष पीठ करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मुख्यमंत्री के निर्देश पर राजस्व परिषद ने यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।

अब सवाल — इसका आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

प्रतापगढ़ जैसे जिलों में ग्राम सभा और सरकारी जमीन से जुड़े विवाद आम बात हैं — चकरोड पर कब्जा, तालाब की जमीन, बंजर भूमि के पट्टे, ऐसे मामले हर तहसील में सैकड़ों की संख्या में लंबित रहते हैं। एक सदस्य की जगह तीन सदस्यीय पीठ के सुनवाई करने से फैसलों में पारदर्शिता बढ़ने और मनमानी की गुंजाइश घटने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का दावा है कि इससे सार्वजनिक महत्व की जमीनों के मामलों का निपटारा तेज और गुणवत्तापूर्ण होगा।

जानकारों के मुताबिक इस व्यवस्था का सबसे ज्यादा फायदा उन गांवों को मिल सकता है जहां ग्राम समाज की जमीन पर अवैध कब्जे के मामले वर्षों से लटके हैं।

आपके गांव या तहसील में ऐसा कोई मामला लंबित है? अपनी बात प्रतापगढ़ पत्रिका तक पहुंचाइए — असरदार आवाज़ ही हमारी पहचान है।

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